बिहार में ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन, पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना


पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन और परिसीमन को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार राज्य में सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से किया जाएगा। यह प्रक्रिया बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में जिला पदाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। परिसीमन के दौरान किसी भी राजस्व गांव को सामान्यतः विभाजित नहीं किया जाएगा। यदि किसी गांव की आबादी के कारण एक से अधिक पंचायत बनाना आवश्यक हो, तभी उसका विभाजन किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनने वाली ग्राम पंचायत का मुख्यालय उस गांव में होगा, जहां सबसे अधिक आबादी होगी। यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, तो पंचायत मुख्यालय ऐसे गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की संख्या सबसे अधिक होगी।

परिसीमन के दौरान पंचायतों की सीमाएं यथासंभव प्राकृतिक रखी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर सड़क, रेलवे लाइन तथा अन्य स्पष्ट सार्वजनिक स्थलों को भी सीमा के रूप में माना जाएगा। मसौदा प्रकाशित होने के बाद 15 दिनों के भीतर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद जिला पदाधिकारी अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे।

इस निर्णय के बाद बिहार में पंचायत चुनाव नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप पंचायतों का संतुलित गठन कर स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।

रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू
मिथिला हिन्दी न्यूज

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