बिहार में जन्म-मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वालों को बड़ी राहत, नोटरी के शपथपत्र को मिलेगी मान्यता

बिहार सरकार ने जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में नोटरी पब्लिक द्वारा बनाए गए शपथपत्र को मान्यता देने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे अंचल कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव नीतीश कुमार ने इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग, पटना के सचिव और लखीसराय के जिलाधिकारी को निर्देश भेजा है। आदेश में कहा गया है कि जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र से जुड़े कार्यों में नोटरी पब्लिक द्वारा बनाए गए शपथपत्र को नियम के अनुसार मान्यता दी जाए। इस मामले की शुरुआत आरा जिले के अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय के आवेदन से हुई। उन्होंने नोटरी पब्लिक से बनाए गए शपथपत्र को मान्यता देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली में आवेदन दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर मामले की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सरकार के आदेश में मुख्य सचिव के पहले जारी निर्देश का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि नोटरी द्वारा विधिवत बनाए और दर्ज किए गए शपथपत्र को कानून के अनुसार मान्य माना जाता है। ऐसे शपथपत्र को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह नोटरी पब्लिक के सामने बनाया गया है। यदि किसी कार्यालय में नोटरी पब्लिक के शपथपत्र को स्वीकार करने में अनावश्यक परेशानी पैदा की जाती है तो उसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को नियमों के अनुसार सही तरीके से तैयार किए गए शपथपत्र को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। सरकार के इस निर्देश के बाद जन्म, मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। साथ ही दस्तावेजों को लेकर होने वाली अनावश्यक परेशानी और प्रमाण पत्र बनाने में देरी कम होने की उम्मीद है।
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