गौरव भाटिया मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की मौखिक सलाह, विवादित पोस्ट हटाने को कहा


वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से दायर मानहानि मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने CJP से जुड़े नेताओं को मौखिक रूप से सलाह दी कि वे गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को स्वेच्छा से हटा लें।

मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से अदालत को बताया गया कि गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए संबंधित पोस्ट हटाए जा रहे हैं।

Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने CJP नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका को मौखिक तौर पर पोस्ट हटाने की सलाह दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध जताने के कई तरीके हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित लोग युवा हैं और उनकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन बिना सत्यापन के किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की सामग्री पोस्ट करना उचित नहीं है।

अदालत की इस टिप्पणी के बाद प्रतिवादियों की ओर से विवादित पोस्ट हटाने की बात कही गई। मामले में गौरव भाटिया की ओर से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार के साथ-साथ सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना सत्यापन आरोप लगाने के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत पर भी जोर दिया।

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