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जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे अनंत सिंह? जमानत की अर्जी पर कोर्ट का आया निर्णय


संवाद 

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे. कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. नियमित जमानत अर्जी पर बीते बुधवार (05 फरवरी) को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद अब आज (गुरुवार) इस मामले का निर्णय सुनाया गया है.अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच हुई फायरिंग का ये पूरा मामला है. इस मामले में कुल पांच एफआईआर दर्ज की गई है. सोनू जेल में है जबकि मोनू अब भी फरार है. इस पूरे मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. पिछले माह 30 जनवरी को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. उस क्रम में कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी देने को बोला था. 

पुलिस उस दिन कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं कर पाई थी. 

अब दोबारा सुनवाई हुई तो अनंत सिंह को झटका लगा है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. 30 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट की ओर से बोला गया था कि बिना केस डायरी देखे जमानत नहीं दी जा सकती है. बता दें कि अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं.
22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों एवं सोनू-मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी. मामला सोनू-मोनू के ईंट भट्टा पर कार्य करने वाले मुकेश से जुड़ा है. मुकेश पर 60 लाख रुपये के गबन का इल्जाम है. यह बात सामने आई थी कि पैसा नहीं देने पर सोनू-मोनू ने उसके घर पर ताला लगा दिया था. इसके बाद अनंत सिंह ने मामले में हस्तक्षेप किया था. अनंत सिंह ने गांव पहुंचकर घर का ताला खुलवाया था. उसके बाद सोनू-मोनू के घर आए थे. इसी बीच दोनों के गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी.

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