पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निजी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को वेतन, पेंशन सहित सभी सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश का तीन महीने के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले से सैकड़ों शिक्षकों को आर्थिक और सेवा संबंधी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।
यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे उन शिक्षकों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, जिन्हें अब तक सरकारी लाभों से वंचित रखा गया था।