बिहार में नियुक्त 58,879 नवनियुक्त शिक्षकों को अब उनकी योगदान की तिथि से ही वेतन मिलना तय हुआ है। यह फैसला शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय से मिली मंजूरी के बाद लिया गया है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर चयनित इन शिक्षकों को 31 मई 2025 तक संबंधित विद्यालयों में योगदान देना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
यह निर्णय नए शिक्षकों के आर्थिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें नियुक्ति के साथ ही वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।