सिवान/पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कानूनी परेशानियाँ एक बार फिर बढ़ गई हैं। सिवान की एक अदालत ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
यह मामला दारौंदा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2011 में उपचुनाव के दौरान धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध था, बावजूद इसके उन्होंने उसका उपयोग किया।
इस मामले में पहले कई बार समन जारी किए गए, लेकिन हाजिर न होने पर कोर्ट ने अब कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश देते हुए संबंधित थाने को निर्देश भेजा है।
इस आदेश के बाद राजद के लिए चुनावी माहौल में यह एक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।