पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि अगली सुनवाई की तारीख तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया, तो CBI को 10 हजार रुपये का जुर्माना पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करना होगा।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को जवाबदेह बनाना जरूरी है और अदालत के निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी कई बार अदालत द्वारा एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसे नजरअंदाज किया गया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई के दिन सीबीआई को या तो काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा या फिर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।