पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में गलती से जुड़ गया हो, छूट गया हो या उसमें कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई हो, तो उसे 30 अगस्त 2025 तक सुधारने का मौका मिलेगा।
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📌 क्या-क्या सुधार कर सकते हैं?
1. ✅ नाम जोड़ना (अगर आपका नाम सूची में नहीं है)
2. 🧾 गलत जानकारी में सुधार (नाम की स्पेलिंग, लिंग, उम्र आदि)
3. ❌ गलती से जुड़े नाम को हटवाना
4. 📤 पता बदलवाना या स्थानांतरण करना
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📍 कैसे कर सकते हैं आवेदन?
ऑनलाइन पोर्टल: https://www.nvsp.in
Voter Helpline App के ज़रिए
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं
संबंधित SDO कार्यालय में भी आप आवेदन दे सकते हैं
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🔔 क्यों जरूरी है?
चुनाव में वोट डालने के लिए सही और अपडेटेड मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। अगर नाम छूट गया या जानकारी गलत है, तो आप अपने मताधिकार से वंचित रह सकते हैं।