नई दिल्ली। आगामी चुनावों की तैयारी के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मौजूदा मतदाता को अपने निवास स्थान पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को पात्रता प्रमाण सहित सभी जरूरी दस्तावेज प्रदान करने का समान अवसर दिया जाता है।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा,
> "पिछले सभी एसआईआर (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation – SVEEP) कार्यक्रमों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है।"
पृष्ठभूमि:
यह बयान उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ स्थानों पर मतदाताओं से दस्तावेज जमा करने को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होती है।
क्या करना है मतदाताओं को?
बीएलओ जब घर आएं, तो उन्हें पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज दिखाएं।
यदि नाम सूची में नहीं है या त्रुटि है, तो फॉर्म 6, 7 या 8 भरकर सुधार कराएं।
यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम (nvsp.in या Voter Helpline App) से भी की जा सकती है।