संवाद
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस न सिर्फ वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है, बल्कि यह एक अहम पहचान प्रमाण भी है। पहले लाइसेंस की समयसीमा खत्म होने पर रिन्यूअल के लिए लंबी कतारें और एजेंटों का सहारा लेना आम बात थी, लेकिन अब परिवहन मंत्रालय ने यह प्रक्रिया आसान और पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरूरी जानकारी
1. रिन्यूअल की समयसीमा
- लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 1 साल पहले ही रिन्यूअल करा सकते हैं।
- एक्सपायर होने के 1 साल के भीतर रिन्यू कराया जाए तो कोई अतिरिक्त टेस्ट नहीं देना पड़ता।
- अगर लाइसेंस 1 साल से ज्यादा समय से एक्सपायर है तो ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होगा।
2. जरूरी दस्तावेज़
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड / पहचान पत्र
- हाल का पासपोर्ट साइज फोटो
- मेडिकल सर्टिफिकेट (50 वर्ष से ऊपर के लिए)
- सिग्नेचर की स्कैन कॉपी
3. फीस संरचना (2025)
| सेवा | फीस |
|---|---|
| ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल | ₹200 |
| लेट रिन्यूअल (एक साल बाद) | ₹300 + टेस्ट शुल्क |
ऑनलाइन रिन्यूअल की प्रक्रिया
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट खोलें – parivahan.gov.in
- Driving License Related Services पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें।
- Apply for DL Renewal विकल्प चुनें।
- पुराना लाइसेंस नंबर डालकर विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें।
- ऑनलाइन फीस का भुगतान करें (UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग)।
- आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgement Slip डाउनलोड करें।
- अगर मेडिकल टेस्ट जरूरी है तो निर्धारित केंद्र पर जाएं।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नया लाइसेंस स्पीड पोस्ट से घर पहुंच जाएगा।
महत्वपूर्ण टिप्स
- समयसीमा खत्म होने से पहले ही रिन्यू कराएं ताकि जुर्माना और टेस्ट से बचा जा सके।
- केवल सरकारी पोर्टल से ही आवेदन करें, किसी एजेंट या दलाल को पैसे न दें।
- अपलोड की जाने वाली स्कैन कॉपी साफ और PDF/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
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