राजदेव रंजन हत्या कांड : 9 साल बाद आया फैसला, तीन बरी, तीन दोषी करार


संवाद 

मुजफ्फरपुर। बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड में नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शनिवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया।

कोर्ट ने मुख्य आरोपी माने जा रहे अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित तीन लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं अन्य तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है।

अदालत ने आदेश दिया कि दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही नौ साल पुराने इस हाई-प्रोफाइल केस पर एक अहम पड़ाव पूरा हुआ है।

गौरतलब है कि 13 मई 2016 को शाम में पत्रकार राजदेव रंजन की मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे समय तक बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था।

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