पटना। नगर विकास विभाग ने पटना महापौर सीता साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने महापौर से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
सूत्रों के अनुसार, यदि महापौर का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो नगरपालिका अधिनियम की धारा 68(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार महापौर के अधिकार और शक्तियों को छीनकर किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकती है।
आमतौर पर ऐसे हालात में महापौर के अधिकार उपमहापौर को दिए जाते हैं। नोटिस के बाद पटना नगर निगम की राजनीति में हलचल मच गई है और अब सबकी नजरें महापौर सीता साहू के जवाब पर टिकी हैं।
👉 बिहार की राजनीति और स्थानीय निकाय से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।