पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषयों के शिक्षकों की भर्ती में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिक्षा विभाग से पूछा कि आखिर किस आधार पर अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। कोर्ट ने विभाग को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। उम्मीद है कि उस दिन विभाग अपना पक्ष स्पष्ट करेगा।
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