बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने मतदान दिवस पर कवरेज करने वाले अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी ‘आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं’ की श्रेणी में शामिल किया है। इस निर्णय के तहत अब ये मीडियाकर्मी डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकेंगे।
आयोग का कहना है कि मतदान के दिन चुनाव कवरेज में लगे पत्रकारों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे में अब वे अग्रिम रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। यह व्यवस्था उन सभी मीडियाकर्मियों पर लागू होगी जिन्हें चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत पहचान पत्र जारी किया गया है।
चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम पत्रकारों के मताधिकार को सुरक्षित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
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