आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 13 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट के जज विशाल गोगने ने आरोप तय करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था।
अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे यह साबित होता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी।
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।
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