मेट्रो परिचालन से जुड़ी एक अहम नीति बदलाव के तहत अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक के संचालन अवधि में मेट्रो को केवल 80 फीसदी विद्युत शुल्क देना होगा। यह अवधि मेट्रो के कुल परिचालन का करीब 45 फीसदी हिस्सा मानी जाती है।
इस नए प्रावधान के अनुसार, सुबह से शाम तक की भीड़भाड़ वाली अवधि में मेट्रो को 20% तक बिजली बिल में राहत मिलेगी।
हालांकि, इसके बाद के तीन घंटे के संचालन में मेट्रो को सामान्य दर यानी 100% बिजली शुल्क ही देना होगा।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे मेट्रो प्रशासन को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम स्मार्ट पावर मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
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