हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: पंचायत–निकाय चुनाव पर सख्त निर्देश

संवाद 

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव हर हाल में निर्धारित समय के भीतर कराए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि यह राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो प्रमुख समय-सीमाएँ तय की हैं—

🔹 31 दिसंबर 2025 — परिसीमन (Delimitation) की पूरी प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए।
🔹 15 अप्रैल 2026 — पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में करा दिए जाएं।

यह ऐतिहासिक फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव में हो रही देरी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि समय पर चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिसे किसी हालत में टाला नहीं जा सकता।

इस आदेश के बाद पूरे बिहार में पंचायत–निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
लोगों, प्रशासन और राजनीतिक दलों में इस फैसले से नई गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।

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