31 दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर बंद हो जाएगा राशन


राज्य के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराने वाले राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने जनवरी से ऐसे लाभुकों के नाम पर अनाज का कोटा जारी नहीं करने का निर्णय लिया है।

विभाग के अनुसार, ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन राशन कार्डधारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समय रहते ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका नाम राशन वितरण सूची से हटाया जा सकता है।

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्ड अभी भी सक्रिय हैं, जिनके लाभार्थी या तो राज्य से बाहर चले गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। इससे सरकारी अनाज का दुरुपयोग हो रहा है। ई-केवाईसी के जरिए वास्तविक और पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

कैसे कराएं ई-केवाईसी?

  • नजदीकी पीडीएस दुकान (डीलर) पर जाकर
  • आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ
  • बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से

ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।

समय रहते करें काम

विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ई-केवाईसी अभियान में तेजी लाई जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक अनजाने में योजना से वंचित न रह जाए।

👉 राशन कार्डधारकों से अपील है कि 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि जनवरी से खाद्यान्न मिलने में कोई परेशानी न हो।

देश, राज्य और जनहित से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज

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