दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप आरोपी कुलदीप सेंगर की आजीवन सजा सस्पेंड की, देश में नाराजगी और सवाल


देश में न्याय प्रणाली और संवेदनशील मामलों के प्रति जनता का भरोसा एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2017 में हुई नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन सजा को सस्पेंड कर दिया है। इस फैसले के बाद समाज में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है।

मामला: पीड़िता का संघर्ष और परिवार की त्रासदी

2017 में उन्नाव जिले की एक गरीब नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में कुलदीप सेंगर चर्चा में आए थे। पीड़िता ने जब न्याय की गुहार लगाई, तो स्थानीय पुलिस ने मामले में निष्क्रियता दिखाई।

पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया, जहाँ उन्हें पिटाई के बाद मौत हो गई। इस बीच, पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियाँ मिलती रहीं।

2019 में एक और दुखद घटना घटी, जब पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी दो चाचियों की मौत हो गई।

हाईकोर्ट का फैसला और सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन सजा सस्पेंड कर दी है। इस फैसले के बाद समाज में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे गंभीर अपराध के आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में इतनी राहत क्यों दी जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अदालतों को कभी-कभी प्रक्रिया संबंधी या कानूनी समीक्षा के लिए सजा सस्पेंड करनी पड़ती है। हालांकि, आम जनता की नजर में यह फैसला पीड़िता और उनके परिवार के लिए न्याय की धीमी गति का प्रतीक बनता है।

न्याय और सिस्टम पर उठते सवाल

यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम में मौजूद कमजोरियों और कमजोर सुरक्षा उपायों का भी संकेत है।

  • पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता
  • पीड़िता और परिवार को सुरक्षा की कमी
  • न्यायिक प्रक्रिया की लंबी अवधि और जटिलताएँ

समाज में मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में त्वरित, पारदर्शी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसके साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय की पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस घटना ने एक बार फिर देश को याद दिलाया है कि न्याय और संवेदनशीलता में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर सिस्टम कमजोर हुआ, तो सबसे ज्यादा पीड़ित वही होते हैं जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।


मिथिला हिन्दी न्यूज



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