बिहार में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब स्कूल संचालन के समय किसी भी कोचिंग का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए जिले के स्तर पर जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो यह तय करेगी कि संबंधित जिले में कौन-कौन सी कोचिंग संस्थाओं को निबंधन (रजिस्ट्रेशन) की अनुमति दी जाए।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि निबंधन के दौरान ही कोचिंग संस्थानों को
अपने सभी कोर्स,
प्रत्येक कोर्स की अवधि,
और फीस संरचना
की पूरी जानकारी कमेटी और छात्रों के लिए सार्वजनिक रूप से देनी होगी। इससे मनमानी फीस वसूली और कोचिंग संचालन में अव्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी।
नए नियमों से स्कूल-कोचिंग के समय टकराव की समस्या खत्म होने के साथ ही छात्रों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा।
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