बिहार में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, दो दर्जन चिह्नित, 167 केस दर्ज


संवाद 

बिहार में शराब की अवैध आपूर्ति, परिवहन और बिक्री में लगे माफियाओं के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पहले चरण में करीब दो दर्जन कुख्यात शराब माफियाओं की पहचान की है। इन माफियाओं पर राज्य के आठ जिलों के विभिन्न पुलिस और उत्पाद थानों में कुल 167 कांड दर्ज हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चिह्नित किए गए शराब माफियाओं में से 13 फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि 11 के खिलाफ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (सीसीए-3) के तहत जिला बदर या निषिद्ध किए जाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि इन माफियाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उनके नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है।

सबसे अहम बात यह है कि शराब कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए नए कानून बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत माफियाओं की चल-अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें सीज करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में शराब के अवैध धंधे से जुड़े और बड़े नामों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

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