बिहार में प्रदूषण कम करने और सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के उद्देश्य से लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी फिलहाल 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक और सुरक्षित वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके।
सरकार की इस नीति के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराता है, तो उसे नया वाहन खरीदते समय टैक्स में विशेष छूट का लाभ मिलेगा। निजी वाहनों पर 25 फीसदी तक और व्यावसायिक वाहनों पर 15 फीसदी तक टैक्स में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे न सिर्फ वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्क्रैप पॉलिसी से पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या घटेगी, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इससे गति मिलेगी।
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