हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अगर कोई यात्री टिकट कैंसल कराता है या उसमें बदलाव करना चाहता है, तो एयरलाइंस यात्रियों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल सकेंगी। यह आदेश नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से जारी किया गया है और गुरुवार से इसे लागू कर दिया गया है।
DGCA के अनुसार, एयरलाइन टिकट रिफंड को लेकर यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। यात्रियों को मुख्य रूप से तीन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था—
- यात्रा नहीं किए गए टिकटों (Unused Tickets) का रिफंड मिलने में देरी।
- कैंसल टिकट पर अपेक्षा से काफी कम रिफंड मिलना।
- टिकट कैंसिलेशन और बदलाव पर मनमाने चार्ज वसूले जाना।
आदेश में लागू शर्तें क्या हैं?
DGCA के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ लागू होगी। जैसे—
- यह नियम केवल बुकिंग के 48 घंटे के भीतर किए गए कैंसिलेशन या बदलाव पर लागू होगा।
- फ्लाइट के प्रस्थान समय से पहले कैंसिलेशन होना जरूरी है।
- कुछ विशेष किराया श्रेणियों (Special Fare / Promotional Fare) पर नियमों में अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।
- रिफंड की प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी।
यात्रियों को क्या फायदा होगा?
इस फैसले से यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद गलती सुधारने या यात्रा योजना बदलने की आज़ादी मिलेगी। साथ ही एयरलाइंस द्वारा मनमाने चार्ज लगाने पर रोक लगेगी और रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
DGCA ने क्यों लिया फैसला?
DGCA के मुताबिक हाल के महीनों में एयरलाइंस के खिलाफ रिफंड से जुड़ी शिकायतें काफी बढ़ी हैं। यात्रियों को समय पर रिफंड न मिलना और अपेक्षा से कम रकम लौटाना सबसे बड़ी समस्याएं थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
यात्रियों के हित में DGCA का यह आदेश हवाई यात्रा को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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