पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही मांस-मछली की बिक्री कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम Vijay Kumar Sinha ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस संचालित मीट शॉप्स पर कार्रवाई की जाए।
दरभंगा में उठी मांग के बाद तेज हुई कार्रवाई
हाल ही में Darbhanga में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ने के बाद सरकार ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए। इसके तहत नगर निकाय अधिनियम की धारा 345 के अंतर्गत मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
क्या होंगे नए नियम?
- खुले में मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
- केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही बिक्री की अनुमति
- स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य
- अवैध दुकानों पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई
व्यापारियों के लिए क्या करना जरूरी?
नगर निकायों ने मीट-मछली व्यापारियों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेने और अपनी दुकानों को तय मानकों के अनुसार व्यवस्थित करने की सलाह दी है। नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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✍️ रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू