जमीन रजिस्ट्री के लिए पोर्टल पर देनी होगी विस्तृत जानकारी


संवाद 

बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू है। जिस जमीन की रजिस्ट्री करानी है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी अब पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य है।

आवेदकों को आवेदन करते समय निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा, भूमि का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, जमाबंदी धारक का नाम सहित अन्य जरूरी विवरण भरने होंगे।

इसके साथ ही क्रेता और विक्रेता का नाम, भूमि का प्रकार जैसी सूचनाएं भी देना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार, सही और सटीक जानकारी दर्ज करने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी और विवाद की संभावना कम होती है।

ऑनलाइन सिस्टम के जरिए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित हो गई है।

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