बिहार में डेथ सर्टिफिकेट पर नया नियम, 24 घंटे में जारी करना होगा प्रमाणपत्र


संवाद 

बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का फैसला किया है। नए आदेश के अनुसार अब पंचायत सचिवों को मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जारी करना अनिवार्य होगा।

सरकार के निर्देश के तहत वार्ड सदस्यों को कब्रिस्तान और श्मशान घाट का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें किसी भी मृत्यु की सूचना तुरंत प्रखंड मुख्यालय और पंचायत सचिव को देनी होगी, ताकि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में देरी न हो।

इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को सरकारी कागजी प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों से राहत देना है। अक्सर डेथ सर्टिफिकेट बनने में देरी के कारण परिवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे अब दूर करने की कोशिश की गई है।

अधिकारियों का मानना है कि इस नई प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को समय पर जरूरी दस्तावेज मिल सकेंगे।

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