बिहार में जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनाने के नियम सख्त, अब जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य


पटना: बिहार में जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को अब और सख्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो आवेदन को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अब आवेदकों को अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तय दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करना होगा।

जाति प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें मुख्य रूप से:

  • जमीन का खतियान
  • दान पत्र
  • भूमि से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज

इन दस्तावेजों के आधार पर ही संबंधित विभाग द्वारा जाति की पुष्टि की जाएगी।

आवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

आवास प्रमाण पत्र के लिए भी कई जरूरी कागजात अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

  • जमीन का खतियान
  • भूमि से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बिजली बिल

इन दस्तावेजों से यह प्रमाणित होगा कि आवेदक वास्तव में उसी स्थान का स्थायी निवासी है।

आय प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आय से जुड़े प्रमाण देना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को:

  • माता-पिता की वेतन या पेंशन पर्ची
  • इनकम टैक्स रिटर्न

जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगर आवेदन में कोई दस्तावेज अधूरा पाया गया तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी प्रमाण पत्र बनने की घटनाओं में कमी आएगी और सही लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

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