बिहार में अब शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में देरी पर सख्ती की गई है। गृह विभाग बिहार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि हथियारों के लाइसेंस आवेदनों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर किया जाए।
नए आदेश के तहत अब अधिकारी लाइसेंस की फाइलों को लंबित नहीं रख सकेंगे और निर्धारित समय में स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों से इस प्रक्रिया की मासिक रिपोर्ट भी मांगी है। जिलों को हर महीने की 7 तारीख तक यह रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।
सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
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