बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी का नियम बदला, 1 जुलाई से ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश (छुट्टी) लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से अब किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी कर्मचारियों को HMRS (Human Resource Management System) पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार, आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL) समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सभी राज्यकर्मियों को HMRS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करना होगा। कर्मचारी ऐप या पोर्टल के जरिए अवकाश का आवेदन करेंगे, जबकि संबंधित अधिकारी ऑनलाइन ही उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन से लेकर मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी और कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार के अनुसार, इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। इससे छुट्टियों की निगरानी, लंबित आवेदनों की समीक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित हो सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में लागू हो गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द HMRS ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है। अब भविष्य में अवकाश से जुड़े सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बिहार और देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।
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