बिहार के 416 निजी स्कूलों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, मान्यता नहीं लेने पर रद्द होगा यू-डायस कोड

बिहार में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राज्य के 416 निजी स्कूलों ने अब तक ई-संबंधन पोर्टल पर मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इन विद्यालयों ने शिक्षकों की जानकारी और स्कूल की आधारभूत संरचना से संबंधित आवश्यक विवरण भी विभाग को उपलब्ध नहीं कराए हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों का यू-डायस (UDISE) कोड रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 से पहले पुराने नियमों के तहत कई निजी विद्यालयों को बिना मान्यता के ही यू-डायस कोड जारी कर दिया गया था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार किसी भी निजी विद्यालय को पहले जिला शिक्षा कार्यालय की तीन सदस्यीय समिति से मान्यता प्राप्त करनी होगी, तभी उसका यू-डायस कोड मान्य माना जाएगा। वर्तमान में इन 416 विद्यालयों को अनरिकोग्नाइज्ड (बिना मान्यता प्राप्त) श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 113 निजी स्कूल ऐसे भी हैं, जिनकी तीन वर्ष की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अब तक नवीनीकरण के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि मान्यता और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी होने से निजी विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं की बेहतर निगरानी संभव होगी। साथ ही छात्रों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। अब विभाग की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और बिहार की ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।
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