बिहार में ऑनलाइन जुए पर बड़ा प्रहार: विधानसभा से जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 पारित, अब खिलाड़ियों से लेकर संचालकों तक पर होगी सख्त कार्रवाई

पटना: बिहार में ऑनलाइन और ऑफलाइन जुए पर अब पहले से कहीं अधिक सख्ती होगी। बिहार विधानसभा ने मंगलवार को बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए कानून के लागू होने के बाद ऑनलाइन, डिजिटल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जुआ खेलने, संचालित करने, आर्थिक मदद देने और उससे कमीशन कमाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में बताया कि राज्य में अब तक 1867 का सार्वजनिक जुआ अधिनियम लागू था, जो डिजिटल दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी कारण नया कानून लाया गया है। नए कानून के तहत ऑनलाइन जुए से जुड़े बैंक खातों और लेन-देन को सीज किया जा सकेगा। जुआ खेलने वालों के साथ-साथ जुए का नेटवर्क चलाने वाले, एजेंट और आर्थिक सहयोग देने वाले भी कानून के दायरे में आएंगे। ऑनलाइन जुए के मामलों में पहली बार दोषी पाए जाने पर कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दोबारा अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ जाएंगे। इसी के साथ बिहार विधानसभा ने मंगलवार को बिहार माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक समेत कुल सात महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए। — रोहित कुमार सोनू संपादक, मिथिला हिन्दी न्यूज
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