सोशल मीडिया और कई वेबसाइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि अब शहरी क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नियम तोड़ने पर गैस कनेक्शन ब्लॉक या बंद किया जा सकता है।
हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से देशभर में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम लागू होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
यदि भविष्य में किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा क्षेत्र विशेष या किसी विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नियम लागू किए जाते हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, गैस एजेंसी या सरकारी सूचना के माध्यम से दी जाएगी।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों पर भरोसा करने के बजाय अपनी गैस एजेंसी या संबंधित कंपनी की आधिकारिक सूचना की ही पुष्टि करें। फिलहाल, 25 दिन (शहर) और 45 दिन (गांव) वाली समय-सीमा को लेकर कोई आधिकारिक राष्ट्रीय नियम उपलब्ध नहीं है।