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बिहार में नई टोल पॉलिसी लागू: ₹250 में महीनेभर अनलिमिटेड सफर, स्थानीय लोगों और किसानों को बड़ी राहत
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يوليو 04, 2026
पटना: बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य के अधीन आने वाले राज्य उच्च पथ (SH) और पुलों के लिए नई टोल पॉलिसी तैयार की है। नई व्यवस्था के तहत स्थानीय वाहन चालकों, किसानों और नियमित यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल चालकों, ट्रैक्टरों और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के लिए भी अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।
नई टोल नीति के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में पंजीकृत वाहन मालिक केवल 250 रुपये का मासिक पास बनवाकर अपने नजदीकी टोल प्लाजा से पूरे महीने असीमित बार आ-जा सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजाना टोल चुकाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
वहीं, जो लोग काम या व्यवसाय के सिलसिले में बिहार के अलग-अलग जिलों में लगातार यात्रा करते हैं, उनके लिए 2,500 रुपये का राज्यव्यापी मासिक पास शुरू किया गया है। इस पास के जरिए एक महीने तक राज्य के सभी टोल प्लाजा पर बिना अलग-अलग टोल शुल्क दिए असीमित यात्रा की जा सकेगी।
मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। यदि किसी टोल सड़क का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो बाइक चालकों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि उस सड़क का दूसरा विकल्प मौजूद है, तो उन्हें कार पर लागू टोल शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
पथ निर्माण विभाग ने कृषि कार्य में उपयोग होने वाले पंजीकृत ट्रैक्टरों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने वीआईपी, विधायक (MLA), विधान पार्षद (MLC) तथा पहली बार बिहार के महाधिवक्ता के आधिकारिक वाहन को भी राज्य के सभी राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स से मुक्त रखा है।
सरकार का मानना है कि नई टोल नीति से आम लोगों को राहत मिलेगी, नियमित यात्रियों का खर्च कम होगा और टोल संग्रह प्रणाली अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनेगी।
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