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प्रेमी के साथ मिलकर दो मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को फांसी, झंझारपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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يوليو 04, 2026
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बहुचर्चित मामले में झंझारपुर की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अभिषेक रंजन की अदालत ने बच्चों की हत्या की दोषी मां अनिता कुमारी और उसके प्रेमी जयप्रकाश मंडल को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ श्रेणी का मामला मानते हुए दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही साक्ष्य मिटाने के आरोप में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2023 में अनिता कुमारी और जयप्रकाश मंडल के बीच प्रेम संबंध था। दोनों को लगने लगा कि अनिता के चार वर्षीय बेटे प्रिंस और डेढ़ वर्षीय बेटी सृष्टि उनके रिश्ते में बाधा बन रहे हैं। इसके बाद दोनों ने मासूम बच्चों की हत्या की साजिश रची और उनकी हत्या कर शवों को बलान नदी में फेंक दिया, ताकि वारदात का कोई सबूत न मिले।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ कई अहम प्रमाण जुटाए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मासूम बच्चों की सुनियोजित और निर्मम हत्या समाज को झकझोर देने वाला अपराध है। इसलिए यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसमें मृत्युदंड ही उचित सजा है।
अपर लोक अभियोजक देव शंकर झा ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को सही मानते हुए दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि झंझारपुर न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला है, जिसमें किसी आरोपी को मृत्युदंड दिया गया है।
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