बिहार में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त, ज्यादा खपत पर भी मिलेगी सरकारी सब्सिडी

पटना: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (MVUSY) के तहत राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार 125 यूनिट तक की खपत पर ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज और बिजली शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यदि किसी घर में 126 यूनिट बिजली की खपत होती है तो 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी, जबकि अतिरिक्त खपत पर संबंधित श्रेणी के अनुसार लागू दर और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी 125 यूनिट की सीमा पार होने के बाद उपभोक्ता पूरी तरह सब्सिडी से बाहर नहीं होंगे। मुफ्त बिजली की सीमा बिलिंग अवधि के दिनों के आधार पर तय होती है। इसलिए हर बिल में 125 यूनिट की सीमा समान रूप से लागू होना जरूरी नहीं है। बिलिंग अवधि कम या ज्यादा होने पर मुफ्त यूनिट की सीमा भी उसी अनुपात में निर्धारित की जा सकती है। योजना का लाभ बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिन उपभोक्ताओं के पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन है, वे निर्धारित नियमों के अनुसार इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत बिजली बिल में अनुदान के रूप में दिखाई जाती है। सोलर पैनल को लेकर भी उपभोक्ताओं में सवाल हैं। सोलर प्लांट नहीं लगाने के कारण 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अपने आप बंद नहीं होता। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने पहले से सोलर प्लांट लगा रखा है, उनके मामले में बिजली कंपनी से ली गई और वापस दी गई बिजली का हिसाब करने के बाद योजना के तहत लाभ निर्धारित किया जाता है। अलग-अलग मीटर वाले किरायेदारों को भी पात्रता पूरी होने पर योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए बिजली कनेक्शन वैध होना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना और राज्य के परिवारों को सीधे आर्थिक राहत देना है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए विस्तृत नियम और स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं। मिथिला हिन्दी न्यूज संपादक: रोहित कुमार सोनू
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