अपराध के खबरें

19858 सिपाहियों के तबादले पर पटना हाईकोर्ट की रोक, सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब


संवाद 

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए राज्य में 19858 सिपाहियों के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस राजेश वर्मा की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।

राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर तबादलों की प्रक्रिया और आधार को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सिपाहियों के तबादले मनमाने तरीके से और बिना नियम के किए जा रहे हैं।

तबादले की प्रक्रिया पर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस तबादला प्रक्रिया में किसी स्पष्ट मापदंड का पालन नहीं किया गया है, जिससे सैकड़ों सिपाहियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने प्राथमिक रूप से इन दलीलों को गंभीर माना और अंतरिम रोक लगा दी।

सरकार के लिए कानूनी चुनौती

अब बिहार सरकार को चार सप्ताह के अंदर यह स्पष्ट करना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले किस आधार पर और किन नियमों के तहत किए गए। यह मामला अब राज्य सरकार के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती बन गया है।




Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live