बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत: ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 7 दिन में भुगतान और रजिस्ट्री, स्टांप शुल्क भी माफ

बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत आने वाली जमीन के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी बना दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अब जमीन खरीद का प्रस्ताव मिलने के सात दिनों के भीतर उसकी प्रारंभिक जांच होगी और मंजूरी मिलने के बाद अगले सात दिनों के भीतर भुगतान कर रजिस्ट्री की जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि इस प्रक्रिया में खरीदी जाने वाली जमीन पर **स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क नहीं लिया जाएगा।** नई व्यवस्था के तहत जमीन बेचने के इच्छुक भू-स्वामी को बिक्री दस्तावेज (सेल डीड प्रपोजल) और आवश्यक कागजात के साथ अपना प्रस्ताव बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक को देना होगा। प्रस्ताव मिलने के बाद आवास बोर्ड सात दिनों के भीतर उसकी प्रारंभिक जांच करेगा। यदि जमीन का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये तक है तो मामला संबंधित जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा, जबकि 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य होने पर प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के पास जाएगा। जिलाधिकारी या प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत जमीन और उस पर मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगी। भू-स्वामी की लिखित सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही बिहार राज्य आवास बोर्ड सात दिनों के भीतर भुगतान करेगा और अधिकृत अधिकारी के माध्यम से विक्रय विलेख का निबंधन कर जमीन अपने नाम स्थानांतरित कराएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी, वहीं जमीन मालिकों को स्टांप और निबंधन शुल्क से छूट मिलने के कारण आर्थिक लाभ भी मिलेगा। राज्य सरकार पटना (पाटलिपुत्र), सोनपुर (हरिहरनाथपुर), गया (मगध), दरभंगा (मिथिला), सहरसा (कोशी), पूर्णिया, मुंगेर (अंग), मुजफ्फरपुर (तिरहुत), छपरा (सारण), भागलपुर (विक्रमशिला) और सीतामढ़ी (सीतापुरम) सहित कई शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। **पढ़ते रहिए – मिथिला हिन्दी न्यूज**
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