खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, पटना कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

पटना: पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग संचालकों फैजल खान (खान सर) और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। यह मामला खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में बुधवार को दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले मंगलवार को भी करीब 40 मिनट तक सुनवाई चली थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद अदालत ने शेष सुनवाई के लिए बुधवार सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया था। खान सर के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। गौरतलब है कि 2 जून को कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान एक गार्ड की पिटाई की गई और तोड़फोड़ भी हुई। खान सर ने इसके लिए रोशन आनंद पर आरोप लगाया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद मामला अदालत पहुंचा और अब अग्रिम जमानत याचिका पर सभी की निगाहें 10 जुलाई को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं। — मिथिला हिन्दी न्यूज संपादक: रोहित कुमार सोनू
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