सीतामढ़ी में सीतापुरम ग्रीनफील्ड टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला, 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक

सीतामढ़ी: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने टाउनशिप क्षेत्र में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और नए भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार यह आदेश बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) तथा नियमावली, 2014 के नियम 9(8) के तहत जारी किया गया है। इससे पहले 26 जून 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीतामढ़ी आयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया था। इस प्रतिबंध के दायरे में डुमरा, रीगा और परसौनी प्रखंड के कुल 33 गांव शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित टाउनशिप का मुख्य क्षेत्र डुमरा प्रखंड का पुनौरा गांव होगा। इसके अलावा डुमरा के लौहदिया, कोकना, मनिहारी, रामपुर परोरी, खैरवा, बनचौरी, हरिछपरा, बेरवास तथा सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड संख्या 2 से 8 और 19, 20 एवं 21 भी इस आदेश के तहत आएंगे। इसी तरह रीगा प्रखंड के पाकरी, सिमरी, भोरहा, सांखी, भवानीपुर, रामनगरा, भवदेपुर, बलुआ और मकसूदपुर सहित परसौनी प्रखंड के देमा गांव में भी फिलहाल किसी भी प्रकार के नए विकास कार्य की अनुमति नहीं होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्णय का उद्देश्य प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप का योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही, बिना योजना के निर्माण कार्य और भू-माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान अंतिम रूप से लागू होने तक चिन्हित क्षेत्रों में निजी और व्यावसायिक स्तर पर होने वाली सभी विकास गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी। — मिथिला हिन्दी न्यूज संपादक: रोहित कुमार सोनू
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