कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

राजधानी पटना के चर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है, जबकि बेउर जेल में बंद दो सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दे दी गई है। यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। एफआईआर में नाम आने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद खान सर समेत अन्य आरोपितों ने अदालत का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाते हुए खान सर और अन्य आरोपितों को राहत दे दी गई। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत दी है। इसमें खान सर और उनके तीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत तथा सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत मंजूर की गई। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की निष्पक्ष जांच और केस डायरी में दर्ज तथ्यों को अदालत ने भी महत्व दिया। इस विवाद में शुरुआत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। इसके बाद जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दोनों सुरक्षा गार्डों को भी गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था। जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। उन पर आरोप था कि उनके गार्डों ने फायरिंग की और घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई। हालांकि, इससे पहले अदालत उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी थी। पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
👁️ अब तक पढ़ा गया: बार

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.