बिहार की अदालतों ने जुलाई में 15,140 मामलों में सुनाई सजा, 3 को फांसी और 124 को उम्रकैद


पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जुलाई 2026 की सजा संबंधी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई महीने में राज्य की विभिन्न अदालतों ने 15,140 मामलों में दोषियों को अलग-अलग सजा सुनाई। इनमें 3 दोषियों को फांसी और 124 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई।

जुलाई में फांसी की सजा से जुड़े दो प्रमुख मामलों में कुल तीन दोषियों को मृत्युदंड मिला। पहला मामला रोहतास के डिहरी नगर थाना क्षेत्र का है। यहां 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी बलराम सिंह उर्फ बलिराम सिंह को 10 जुलाई को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

दूसरा मामला मधुबनी के घोघरडीहा थाना क्षेत्र का है। अपने दो बच्चों की हत्या के मामले में एक महिला और उसके सह-आरोपी जय प्रकाश मंडल को 2 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई।

पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 तक बिहार में कुल 1,15,003 मामलों में सजा सुनाई गई। इस अवधि में अदालतों ने 5 दोषियों को फांसी और 785 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

रिपोर्ट में आर्म्स एक्ट के मामलों में भी जुलाई के दौरान सजा बढ़ने की बात सामने आई है। जून में आर्म्स एक्ट के 49 मामलों में दोषियों को सजा हुई थी, जबकि जुलाई में यह संख्या बढ़कर 98 मामलों तक पहुंच गई।

बिहार पुलिस मुख्यालय की यह रिपोर्ट राज्य में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में अदालतों की कार्रवाई को दर्शाती है।

मिथिला हिन्दी न्यूज
संपादक: रोहित कुमार सोनू

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