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समस्तीपुर हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी विनय ठाकुर को उम्रकैद और 75 हजार रुपये जुर्माना
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September 09, 2026
समस्तीपुर। समस्तीपुर की अदालत ने बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवाड़ीह निवासी विनय ठाकुर को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विनय ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना। धारा 302 के तहत उसे उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा अदालत ने एक अन्य धारा में भी दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला वर्ष 2019 का है। घटना के संबंध में गणेश कुमारी ने ताजपुर थाने में कांड संख्या 385/2019 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पुरानी रंजिश या विवाद को लेकर विनय ठाकुर ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रखा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने विनय ठाकुर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
मिथिला हिन्दी न्यूज
संपादक: रोहित कुमार सोनू
