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लोकसभा उप निर्वाचन 2019 के अवसर पर जिलें में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निजी चैनल के माध्यम से अप्रमाणिक , भ्रामक तथ्यों सूचना के प्रसारणों पर जिला प्रशासन नहीं करने का निर्देश किया जारी

   राजेश कुमार वर्मा 
                                                                                समस्तीपुर, बिहार (मिथिला हिन्दी न्यूज) । लोकसभा उप निर्वाचन 2019 के अवसर पर जिलें में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निजी चैनल के माध्यम से अप्रमाणिक ,भ्रामक तथ्यों सूचना के प्रसारणों पर जिला प्रशासन नहीं करने का निर्देश किया जारी । समस्तीपुर समाहरणालय लोकसभा उप निर्वाचन 2019 के मीडिया/एम0 सी0 सी0 कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने पत्रांक सं0: 09 दिनांक 28 सितम्बर 2019 के द्वारा जिलें के सभी निजी चैनल/दूरदर्शन संचालक को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक ECI/PN/83/2019 दिनांक 21 सितम्बर 19 के हवाले देते हुए कहा है कि 23- समस्तीपुर (अ0जा0) लोकसभा उप चुनाव हेतु मतदान की तिथि 21 अक्तूबर 2019 निर्धारित है। आसन्न लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुरे जिलें में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उक्त आलोक में एंव लोकसभा उप चुनाव 2019 के सफल, भय मुक्त, पक्षपात रहित संचालन हेतु मीडिया की भूमिका अग्रतन है। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि स्वच्छ, सफल उप चुनाव के संचालन के क्रम में अपने निजी चैनल के माध्यम से किसी प्रकार की मिथ्या, अप्रमाणिक एवं भ्रामक तथ्यों सूचना के प्रसारण नहीं किया जाऐ । पत्र में यह भी कहा है कि प्रसारण किए जाने की सूचना पर इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई किऐ जाने की बात कही है । 

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