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बिहार मे पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, दो से अधिक बच्चे वाले लोग नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन

संवाद 


मिथिला हिन्दी न्यूज :-बिहार में पंचायत चुनाव में टू-चाइल्ड पॉलिसी, दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव : बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में टू-चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया हैं। इस पॉलिसी के अनुसार वैसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं जो पंचायत स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता हैं।पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन तय माना जा रहा है. मौजूदा समय में पंचायती राज नियमावली में भले ही इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कानून में संशोधन कर सरकार इस तरह का प्रावधान लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय ले सकती है.मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और बिहार में टू-चाइल्ड पॉलिसी लागू हैं।आपको बता दें की उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज्य काननू 2016 में संशोधन कर ये नियम बनाया कि वैसे उम्मीदवार जिनको दो से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे।पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी  ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है। 

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