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GST से बाहर रहेंगे पेट्रोल और डीजल जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया फैसला

संवाद
मिथिला हिन्दी न्यूज :- इस वक्त सबसे बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जहां कर को लेकर भारी बदलावों को मंजूरी दे दी गई है. जहां उत्पादन कर की दरों को कम कर दिया गया है, दुसरी और कुछ उत्पादों पर  दरें बढ़ा दी गई हैं वहीं नए उत्पादों और सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है.  डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. 45वीं बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है. एक और राहत की खबर है माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिए राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट दे दिया गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रॉडक्टस को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। 

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