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आज से बिहार में दुर्घटना में मौत होती है तो उनके निकटतम आश्रितों को पांच लाख अंतरिम मुआवजा देना है

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में गंभीर रूप से घायल को ढाई लाख रुपये की सहायता राशि,परिवहन विभाग के पत्र के अनुसार मुआवजे का नियम आज 15 सितम्बर 2021 से लागू होगा जन की आवाज | बक्सर सरकार के एक बड़ा एलान किया जिसमे परिवहन विभाग ने 18 अगस्त को एक पत्र जारी कर सड़क दुर्घटना में मौत पर मृतको के परिजन को पाच लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है | जबकि गंभीर रूप से घायल को ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि दुर्घटना, मृत्यु या गंभीर रूप से घायलावस्था वाहन स्वामी या व्यक्ति की भूलचूक से हुई है। मुआवजा राशि के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि में राशि जमा रहेगी। खर्च के हिसाब से बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से भी मोहर लग चुका है | सचिव के पत्र के मुताबिक़ मुआवजे का नियम आज 15 सितम्बर 2021 को लागू किया जाएगा |

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