अपराध के खबरें

लॉकडाउन-4 को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, यहां जानें कल से क्या-क्या खुलेगा

अनूप नारायण सिंह 

मिथिला हिन्दी न्यूज :- देश में चौथी बार लाकडाउन बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने अपने स्तर से कुछ रियायत देने की घोषणा की है। आज से लाकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद कल से इसका चौथा चरण प्रारम्भ हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने नये गाइडलाइंस में कहा है.

1. सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ्लाइट पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी. यानि हवाई जहाजों का परिचालन नहीं होगा.

2. देश के किसी शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन नहीं होगा.

3. स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं रहेगी.

4. सभी होटल-रेस्टूरेंट बंद रहेंगे. सरकार की अनुमति लेकर रेस्टूरेंट्स को होम डिलेवरी की अनुमति होगी.

5. सभी श़ॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क 31 मई तक बंद रहेंगे.

6. देश के सभी धार्मिक स्थल यानि मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और चर्च बंद रहेंगे.

7. पूरे देश में किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या दूसरे तरह के सामूहिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी.

8. केंद्र सरकार ने कंटेंनमेंटन जोन के अलावा दूसरे इलाकों में इन गतिविधियों को चालू करने की मंजूरी दी है.

9. अगर दो राज्यों में आपसी सहमति हो तो दोनों राज्यों के बीच बस सेवा और दूसरे तरह के वाहनों की आवाजाही को मंजूरी मिलेगी.

10. राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और दूसरे पैसेंजर गाडियों के परिचालन का फैसला ले सकती हैं.

11. सभी राज्यों को वाहनों के परिचालन में केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. यानि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर दूसरे एहतियात बरतने होंगे.

अब तीन के बजाय पांच जोन में बांटे जायेंगे इलाके, कंटेंनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती होगी
केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर पूरे देश को पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था. लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक देश को पांच जोन में बांटा जायेगा. अब बफर, कंटेंनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होंगे. देखिये क्या है इन जोन को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश –

1. ग्रीन जोन घोषित करने का जिम्मा अभी भी केंद्र सरकार के पास होगा. कोई राज्य सरकार खुद से ग्रीन जोन घोषित नहीं कर सकेगी.

2. बफर, कंटेंनमेंट, रेड और ऑरेंज जोन घोषित करने का जिम्मा जिला प्रशासन का होगा. केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इन इलाकों को चिह्नित किया जायेगा.

3. केंद्र सरकार ने कंटेंनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती जारी रखने का निर्देश दिया है. इस जोन में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा होगा.

4. कंटेनमेंट जोन में सघन तरीके से जांच का अभियान चलेगा. सरकार हर घऱ तक पहुंच कर लोगों की जांच करेगी.
देश भर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्देश
केंद्र सरकार ने शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. इस 12 घंटे के अंदर सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाडियों और लोगों की आवाजाही की अनुमति होगी. राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रात्रि कर्फ्यू से लेकर धारा 144 लागू करने के निर्देश दिये गये हैं.
बुजुर्गों, बच्चों के घऱ से निकलने पर पूरी तरह से रोक
केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के घऱ से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी.
राज्य सरकारों को और सख्ती बरतने की मिली छूट
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वे अपने राज्य के हालात को देखते हुए और सख्ती बरत सकती हैं. लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ज्यादा छूट देने का अधिकार किसी राज्य को नहीं होगा.
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live