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आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों कोविड-19 संबंधित अद्यतन जानकारी , धान अधिप्राप्ति के संबंध में प्रेसवार्ता

आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों कोविड-19 संबंधित अद्यतन जानकारी , धान अधिप्राप्ति के संबंध में प्रेसवार्ता

Alok verma
नवादा : जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा ने समाहरणालय के सभाकक्ष में कोरोना के रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों कोविड-19 संबंधित अद्यतन जानकारी, धान अधिप्राप्ति आदि के संबंध में मीडिया को संबोधित किये। उन्होंने कहा कि कोरोना पाॅजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए दिनांक 06 जनवरी 2022 से 21.01.2022 तक कई प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत् सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।

*अपवाद :* आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे। 
न्यायिक प्रषासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

1. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08ः00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे।
*अपवाद:-*
      (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ।
(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य।
(घ) ई-काॅमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाॅ एवं कुरियर सेवायें।
(ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। 
(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। 
(ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
(ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री।
*दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:-*
दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। 
        उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
2. शिक्षण संस्थान:- प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से सम्बंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं/आमजनों के लिए बंद रहेंगे। 
4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 
5. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिषत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों।
6. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी. जे. एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
7. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों मे ओवरलोडिंग और खड़े होकर यात्रा नहीं करेंगे। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
8. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 
9. सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
10. राज्य में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे:- स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
ऽ अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।
ऽ सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।
वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।
11. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा। 
जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
         किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।
   उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों/दुकानदारों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन के सुसंगत धाराओं के तहत् दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
       
 कोविड-19 के संबंध में बताया गया कि अबतक जिले में 16 लाख 47 हजार 726 सैम्पलों की जाॅच की गयी है। इसमें ट्रूनेट के माध्यम से 73598, आरटीपीसीआर 352327 और एन्टीजेन के माध्यम से 1221801 सैम्पलों की जाॅच की गयी है। टीकाकरण में भी जिले की स्थिति बेहतर है। प्रथम डोज 71.40 प्रतिशत और दूसरा डोज 93.40 प्रतिशत व्यक्तियों को दिया जा चुका है। प्रथम डोज 12 लाख 58 हजार 146 एवं दूसरा डोज 09 लाख 06 हजार 389 कुल 21 लाख 64 हजार 535 व्यक्तियों को टीका लगाया जा चुका है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत् 15 से 18 वर्ष के किशोर/किशोरियों को दो दिनों के अन्दर 22 हजार से अधिक को टीका दिया गया है। जिला में 01 लाख 83 हजार किशोर/किशोरियों  को टीका देने का लक्ष्य है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 01 लाख 12 हजार है। 208 विद्यालय हैं जो नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। किशोर/किशोरियों को टीकाकरण में जिले को राज्य स्तर पर तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। 
   जिले में सैम्पलों की जाॅच आरटीपीसीआर के माध्यम से की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रतिदिन 900 सैम्पलों की जाॅच की जा रही है जिसमें 08 केस पाॅजिटिव पाया गया है, जिसमें नवादा शहरी का 03, रजौली का 01, नवादा ग्रामीण का 02, हिसुआ का 01, सिरदला का 01, इसमें 01 जनवरी को 02 केस, 03 जनवरी को 02 केस एवं 04 जनवरी 2022 को 04 केस मिले हैं। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील किये हैं कि आपदा के गाईड लाइन का अनुपालन अवश्य करें। इसके तहत् मास्क पहने, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन अवष्य करें, भीड़-भाड़ से दूर रहें, सैनिटाइजर/साबुन का प्रयोग अवश्य करें। 
       संक्रमित व्यक्तियों की ईलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन के अलावे सदर अस्पताल में भी पर्याप्त बेड एवं दवाई की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जाॅच के समय पाॅजिटिव पाये जाने पर दावा/आपत्ति उपलब्ध कराना सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगे। मीडिया के प्रश्न पूछने पर जिलाधिकारी ने कहा कि जो विद्यालय नियम का उल्लंघन करते हुए खुला पाया जायेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। मीडिया ने पूछा कि कुछ निजी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान खुला पाये जा रहे हैं.......जिसपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाॅच करने का निर्देश दिया गया है। दोषी पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित है। 
       धान अधिप्राप्ति में भी जिले का बेहतर स्थान प्राप्त है। धान अधिप्राप्ति के लिए जिला में समितियों की कुल संख्या 201 है, धान अधिप्राप्ति के लिए निबंधित किसानों की संख्या 25602 है। जिले में धान का अनुमानित उत्पादन-405698 एमटी, विभाग द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 16 लाख एमटी है। अबतक धान अधिप्राप्ति की कुल मात्रा 48137.619 एमटी है। अबतक 5096 किसानों से धान प्राप्ति की गयी है जो लक्ष्य का 20 प्रतिषत है। 48 घंटों के अन्दर में 4367 किसानों को भुगतान किया गया है जो 85 प्रतिषत से अधिक है। उन्होंने कहा कि उसना चावल को प्राथमिकता दिया जा रहा है। जिले में 06 में से 03 उसना मिल चालू है। मगध कमिष्नरी में जिले का धान अधिप्राप्ति में बेहतर स्थान प्राप्त है। धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार को एसडीसी के साथ डीसीओ, बीएओ किसानों से धान अधिप्राप्ति के संबंध में फिडबैक प्राप्त कर प्रतिवेदन देते हैं। किसान अपना धान बिक्री के लिए किसी भी पैक्स में देने के लिए स्वतंत्र हैं। बुधौल बस स्टैंड में वाहनों को सिफ्ट करने के लिए निर्णय मगध आयुक्त के द्वारा लिया जायेगा। 
इस अवसर पर डाॅ0 श्रीमती निर्मला कुमारी सिविल सर्जन, मो0 मुस्तकीन डीसीएलआर, सत्येन्द्र प्रसाद डीपीआरओ, मो0 शहनवाज जिला सहकारिता पदाधिकारी, डाॅ0 अशेक कुमार डीआईओ, अमित कुमार डीपीएम के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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