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आरजेडी विधायक अनिल सहनी दोषी करार, स्पेशल CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाद 
 बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेडीयू के पूर्व सांसद और आरजेडी विधायक अनिल सहनी को एलटीसी घोटाले में दोषी करार दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्तमान में कुरहानी से आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी को दोषी ठहराया। 31 अगस्त को आरजेडी विधायक की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगीl

पूरा मामला यात्रा और महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने से जुड़ा है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते हुए बिना कोई यात्रा किए उन्होंने भुगतान के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराये थे। इसके जरिए अनिल सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को अनिल सहनी एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी। सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल सहनी और दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया। बता दें कि अनिल सहनी साल 2010 से 2018 तक जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहे। इसके बाद 2020 में आरजेडी की टिकट पर कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने।

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